Amritpal Singh: 'फोन पर भेजी थी अरेस्ट की जानकारी' अमृतपाल के साथियों की अवैध हिरासत मामले में पंजाब पुलिस ने HC में दिया जवाब
अमृतपाल के सहयोगी दलजीत कलसी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस पर उसके पति की अवैध हिरासत का आरोप लगाया. जिसपर पुलिस ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है.
Amritpal Singh Arrest Operation: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को अमृतपाल के सहयोगी दलजीत कलसी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई. कलसी की तरफ से दायर याचिका में पंजाब पुलिस पर अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है. जिसपर पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि कलसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है जिसके बारे उसके परिवार को जानकारी दे दी गई थी. केंद्र सरकार द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद होईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया.
कलसी की पत्नी ने पुलिस पर लगाए आरोप
हाईकोर्ट में दी गई याचिका में कलसी की पत्नी की कहना है कि उसके पति को अवैध हिरासत में रखा गया है. पंजाब पुलिस ने उसके पति के हिरासत की सूचना परिवार वालों को नहीं दी. ऐसे में याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से अपील की गई कि उसके पति को कोर्ट में पेश किया जाए. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अमृतसर एसएसपी ने बताया कि दलजीत कलसी समेत अमृतपाल के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार को मोबाइल फोन पर दी गई थी. वहीं कलसी से कानूनी कार्रवाई के दौरान हस्ताक्षर भी लिए गए थे.
कलसी को भेजा गया है डिब्रूगढ़ जेल
पुलिस की तरफ से बताया गया है कि एनएसए के तहत मजिस्ट्रेट ने कलसी समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है और कलसी को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है. इसलिए कलसी की पत्नी की तरफ से दायर याचिका का कोई तर्क नहीं बनता इसे खारिज किया जाए. केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है जिसको देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है. वहीं आपको बता दें कि अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है उसपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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