(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Chandigarh: Ram Rahim की परौल के खिलाफ SGPC की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ SGPC की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई. वही मामले पर अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.
Chandigarh News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ SGPC द्वारा लगाई गई याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. हाईकोर्ट ने SGPC की याचिका पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ नोटिस जारी किया है. वही अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. हाईकोर्ट में SGPC की याचिका पर सुनवाई के बाद अब राम रहीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.
राम रहीम ने सिखों की भावनाएं की आहत
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पक्ष रखने वाले एड़वोकेट परमजीत सिंह हुंदल का कहना है कि उनकी तरफ से कोर्ट का बताया कि डेरा प्रमुख राम रहीम हार्डकोर क्रिमीनल की श्रेणी में आता है, उसे पैरोल देने से पंजाब की शांति भंग होने का खतरा है. एड़वोकेट परमजीत सिंह का कहना है कि राम रहीम की पैरोल से सिखों की भावनाएं आहत हुई है. राम रहीम ने कई बार सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, वही डेरा प्रमुख पैरोल पर बाहर आने की खुशी में तलवार से केक काटकर सिखों की भावनाएं आहत की है, केक काटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है.
दूसरी बार लगाई गई थी याचिका
एड़वोकेट परमजीत सिंह का कहना है कि डेरा प्रमुख साध्वी से यौन शोषण और पत्रकार की हत्या का आरोपी है इसके साथ उसके ऊपर और भी कई मामले दर्ज है ऐसे में हार्डकोर क्रिमीनल को पैरोल देना गलत है. वही आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य द्वारा दूसरी बार राम रहीम के खिलाफ ये पैरोल लगाई थी जिसपर आज सुनवाई हुई है, पहले जो याचिका लगाई गई थी. उसे तकनीकी खामियों के चलते वापस ले लिया गया था. याचिका में डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ-साथ हरियाणा के मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा जेल अधीक्षक, रोहतक डीसी को प्रतिवादी बनाया गया.
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