Haryana News: हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर एक नया अपडेट आया है. चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है. लेकिन इस चार्जशीट में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दुष्कर्म की धारा को हटा दिया गया है. जिसको लेकर अब पीड़ित महिला जूनियर कोच ने आपत्ति जताई है. मामले को लेकर आगे की सुनवाई कोर्ट करने वाला है. वहीं आरोप तय होने के बाद ही संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा.


‘महिला कोच के वकील ने खड़े किए सवाल’


चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट से दुष्कर्म की धारा हटाने को लेकर महिला कोच के वकील एडवोकेट दीपांशु बंसल ने सवाल खड़े किए हैं. बंसल का कहना है कि पुलिस की तरफ से दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी गई इसको लेकर वो अदालत में सुनवाई के दौरान बहस करेंगे.


चार्जशीट में कोच और मंत्री की चैट अहम सबूत


चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट पेश की गई है, उसमें महिला कोच और मंत्री संदीप के बीच सोशल मीडिया पर चैट को अहम सबूत के रूप से शामिल किया गया है. चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत ये चालान पेश किया है. इसके अलावा महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा भी चंडीगढ़ पुलिस ने हासिल कर लिया है. महिला कोच के फोन की फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा हासिल हुआ है. महिला कोच ने मंत्री पर आरोप लगाया था कि मंत्री संदीप सिंह ने उससे कहा कि वो उन्हें खुश रखे और वह उसे खुश रखेंगे. 


दिसंबर 2022 में दर्ज हुई थी शिकायत


आपको बता दें कि महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को बीते साल दिसंबर में शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद महिला कोच की तरफ से यह भी कहा गया था कि मंत्री संदीप सिंह ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा है. जिसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है.


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