Haryana News: हरियाणा के रोहतक में हुए बम धमाकों के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सरकारी एजेंसियां कोर्ट के सामने अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाईं, जिसके चलते कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसी मामले को लेकर दो वकीलों के बीच बहस भी हुई. पहले कोर्ट ने तकनीकी कारणों से 15 फरवरी की तारीख दी थी, लेकिन 15 और 16 तारीख पर फैसला नहीं होने के कारण 17 फरवरी की तारीख दी गई.
26 साल पहले हुए थे बम धमाके
दरअसल करीब 26 साल पहले हुए इन सीरियल धमाकों में से लगातार दो बम धमाकों का गुनहगार अब्दुल करीम उर्फ टुंडा माना जा रहा था. अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ गवाही बंद कर दी गई है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जब टुंडा की पेशी हुई तो उसने इन बम धमाकों में शामिल होने से इनकार किया.
2 आरोपी पहले हो चुके है बरी
बता दें कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ 2 मुकदमे रोहतक में चल रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर भी 5 मामले चल रहे हैं. इस मामले में दो आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोहतक में वर्ष 1997 में पुरानी सब्जी मंडी में एक फेरीवाले के पास बम विस्फोट हुआ था और दूसरा विस्फोट किलो रोड पर हुआ था, इन विस्फोटों में कोई हताहत नहीं हुआ था लेकिन कई लोग घायल हुए थे.
ऐसे कहा जाने लगा टुंडा
बताया जाता है कि करीब बांग्लादेश में करीब 20 साल पहले बम बनाने के दौरान हुए धमाके अब्दुल करीम उर्फ टुंडा का हाथ उड़ गया था. जिसके वजह से अब्दुल करीम को टुंडा भी कहा जाने लगा. वही राजधानी एक्सप्रेस में धमाका करने के मामले की सुनवाई अजमेर की टाडा अदालत में चल रही है. जिसमें टुंडा आरोपी है.
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