Chandigarh News:  डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बेअदबी के मामले में राम रहीम को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा एकत्र सबूतों और दस्तावेजों को उसे एक सप्ताह में उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है. राम रहीम की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला दर्ज हुआ था. 


पंजाब सरकार ने इसे सीबीआई से लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी कौ सौंप दिया था. मामले का ट्रायल पंजाब में चल रहा था जिसे बाद में चंडीगढ़ की जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. जिला अदालत में अर्जी लगाकर याचिकाकर्त्ता ने सीबीआई से उनके द्वारा हासिल किए गए सबूतों और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. 


जिला अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका
राम रहीम की तरफ से याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि जिला अदालत मे मान लिया था कि एसआईटी ने सीबीआई द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेज उन्हें दे दिए गए है. जिसके बाद जिला अदालत के खिलाफ .याचिका लगाकर हाईकोर्ट में कहा गया कि सीबीआई ने जांच के दौरान जो दस्तावेज और सबूत एकत्रित किए वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए है. इन दस्तावेजों के बिना याचिकाकर्त्ता अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाएगा. इसलिए वो इन सबूतों की जरूरत है.  


हाईकोर्ट जस्टिस का पंजाब सरकार को आदेश
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने राम रहीम की याचिका को लेकर पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो एक सप्ताह के अंदर डेरा प्रमुख को यह दस्तावेज उपलब्ध कराये. श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर 2015 में मामला दर्ज किया गया था. जांच लंबित रहने की वजह से पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसे सीबीआई से लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी को सौंप दिया था. 


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