Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अब जूनियर कोच से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. मंत्री संदीप सिंह की तरफ से चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. आपको बता दें कि करीब 8 महीने बाद 25 अगस्त को महिला जूनियर कोच से यौन उत्पीड़न के मामले में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ एसआईटी ने सीजेएम की कोर्ट में चालाना पेश किया था. 


वकील बोले जमानत का करेंगे विरोध
चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत मामले में आरोपी बनाया है. वहीं इस मामले में जब पीड़ित के वकील दिपांशु बंसल से बात की गई तो उन्होने कहा कि हम इस अग्रिम जमानत का विरोध करेंगे.


16 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई
जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न के मामले में ACJM कोर्ट चंडीगढ़ में 16 सितंबर को अब मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सुनवाई होगी. इस मामले में जो चार्जशीट पेश की गई उसके आधार पर आरोप तय किए जाएंगे. कोर्ट की इस सुनवाई में मंत्री संदीप सिंह को पेश होना ही पड़ेगा. 8 दिन पहले ACJM राहुल गर्ग की तरफ से मामले में संदीप सिंह को नोटिस भेजा गया है. आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी. जिसके बाद 31 दिसंबर 2022 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था.


विपक्ष के निशाने पर हरियाणा सरकार
वहीं मंत्री संदीप सिंह के मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढ़ाडा ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को भी अहसास हो गया कि उसके पाप का घड़ा भर गया है लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 'धृतराष्ट्र' बने बैठे हैं अपने मंत्री के मोह में. खट्टर साहब, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का क्या हुआ?


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