Haryana News: हरियाणा की जींद जिला की एक अदालत ने नगर परिषद के तत्कालीन उपप्रधान एवं वार्ड संख्या छह के पार्षद सुभाष पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना. अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी है. अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने फैसला दिया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.


पार्षद की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
अभियोजन पक्ष ने बताया कि शीतलपुरी कॉलोनी निवासी पीड़ित की पत्नी दर्शना ने 21 फरवरी 2018 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि शिवपुरी कॉलोनी निवासी मंजीत ने करीब ढाई माह पहले रुपयों को लेकर धमकी थी और बाद में उसके पति को गोली मार दी थी. शहर थाना पुलिस ने दर्शना की शिकायत पर मंजीत, खिलाफ जानलेवा हमला करने एवं शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. 


घर से बाहर बुलाकर मारी थी दो गोली
आपको बता दें कि जींद की शीतलपुरी कॉलोनी में 21 फरवरी 2018 की देर शाम पार्षद सुभाष को आवाज मारकर घर से बाहर बुलाकर शिवपुरी कॉलोनी निवासी मंजीत उर्फ सोनू ने अपने असले से दो गोलियां मारी थी उसमें से एक गोली पार्षद सुभाष की छाती और बाजू में लगी थी. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसकी पुलिस ने पार्षद सुभाष की पत्नी की शिकायत पर आरोपी मंजीत के खिलाफ साजिश के तहत हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर उसे जेल भिजवा दिया था. वहीं अब अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने आरोपी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के अनुसार अगर आरोपी की तरफ से जुर्माना नहीं जाता तो इसके लिए आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 


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