Punjab News: ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 23 फरवरी तक बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. बिक्रम मजीठिया पंजाब विधानसभा चुनाव में मजीठा और अमृतसर ईस्ट सीट से किस्मत आजमा रहे हैं.
बिक्रम मजीठिया का चुनाव लड़ना ही उन्हें राहत मिलने का आधार बना है. सुप्रमी कोर्ट ने कहा, ''हम एक लोकतंत्र हैं, जहां राजनीतिज्ञों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि दुर्भावना से प्रेरित होकर मुकदमे दायर किये गये हैं.''
दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए शीर्ष अदालत ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने के बाद एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया. पीठ ने निचली अदालत को भी मजीठिया के आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने और जल्दी निर्णय करने का निर्देश दिया.
मजीठिया को मिली राहत
मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गयी.
शीर्ष अदालत ने गत 27 जनवरी को पंजाब सरकार को मौखिक रूप से कहा था कि वह 31 जनवरी तक मजीठिया के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.