Punjab News: पंजाब सरकार की प्रस्तावित नई हाउसिंग पॉलिसी ने कुवांरे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. इस नई हाउसिंग पॉलिसी के तहत अब सिर्फ शादीशुदा लोग ही ईडब्ल्यूएस के कोटे के मकान के लिए पात्र होंगे. इसके अलावा ईएसडब्ल्यू कोटे के मकानों के लिए विधवाएं और तलाकशुदा व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगे. तीन लाख तक सालाना आय वाले भी नई हाउसिंग पॉलिसी के तहत मान्य होंगे. पंजाब के हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने नई हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है.


लोगों से मांगे सुझाव
बुधवार को सरकार ने प्रस्तावित पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से इसके संबंध में 15 दिन के अंदर सुझाव देने के लिए कहा गया है. 15 दिन बाद पॉलिसी लागू कर दी जाएगी. पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाया जा सके. इसके लिए सरकार जल्द ही कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रही है.


ईएसडब्ल्यू कोटे के मकानों के लिए ये होगी शर्ते
ईडब्ल्यूएस कोटे से मकान लेने वाले के लिए कुछ शर्ते रखी गई है. जैसे- जिसे मकान दिया जाना है वो कम से कम 10 साल से पंजाब का निवासी हो. मकान मिलने के बाद 15 साल तक इस मकान को बेचा नहीं जा सकता, इसके अलावा इस मकान को किराए पर भी नहीं दे सकते, तीन साल के बाद लीज को रिन्यु करवाना पड़ेगा. ग्राउंड फ्लोर के मकान दिव्यांग कोटे के लोगों को दिए जाएंगे.


इन मकानों में रहने वालों को मिलेगी ये सुविधाएं
इन मकानों की कीमत स्थानीय इकाई द्वारा कंस्ट्रशन के हिसाब से तय होगी. प्रत्येक ईडब्ल्यूएस पॉकेट में 90 फीसदी क्षेत्र घरों के लिए होगा. इन घरों के पास डिस्पेंसरी, मोहाला क्लीनिक और कम्युनिटी सेंटर की सुविधा दी जाएगी. आपको बता दें कि पंजाब सरकार काफी समय से जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया करवाने की दिशा में काम कर रही है. 


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