Sippy Sidhu Murder: सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह ने सीबीआई अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर मामले में जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की प्रतियां प्रदान करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है. अधिवक्ता सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर 2015 की रात यहां सेक्टर 27 के एक पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जब पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाई तो 2016 में इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया.


जवाब दाखिल नहीं करेगी सीबीआई
सीबीआई ने कल्याणी को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था. वकील हरीश मेहला के माध्यम से दायर आवेदन में कल्याणी ने कहा कि जांच के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया, शरीर पर पाए गए सामान बरामद किए, धारा 161 सीआरपीसी के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए और विभिन्न लेखों सहित साक्ष्य, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी एकत्र किए. परीक्षण के दौरान प्रभावी रूप से अपना बचाव करने के लिए आवेदक सामग्री का हकदार है. लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई जवाब दाखिल नहीं करेगी और आवेदन पर सीधे बहस शुरू करेगी.


कब हुआ था मर्डर?
सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ सेक्टर-27 के एक ग्रीन बेल्ट (पार्क) में हत्या की गई थी. उसे 4 गोलियां मारी गई थी. उस वक्त हत्या का समय 9:30 से 10 बजे के बीच का बताया गया था. सिप्पी सिद्धू की मां का कहना है, काश 20 सितंबर को सिप्पी को कल्याणी से मिलने न भेजा होता तो शायद बुरी घड़ी टल जाती. पहले भी वह 19 सितंबर को कल्याणी को मिलने सेक्टर 27 गया था. अंजान नम्बरों से कल्याणी उसे कॉल कर बुलाती थी.


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