(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने उत्तराधिकारी की अटकलों को किया खारिज, हनीप्रीत को बताया...
Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद की सजा हुई है. वो पिछले दिनों रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है.
सिरसा: पैरोल पर जेल से बाहर डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) ने रविवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि सिरसा मुख्यालय वाले पंथ के प्रमुख के लिए उसके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में कोई उभरेगा. राम रहीम ने कहा कि यह केवल मीडिया की अटकलें हैं. डेरा प्रमुख ने कहा कि वह इस पंथ का प्रमुख है और रहेगा, जिसके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं.
सत्संग में आ रहे हैं बीजेपी के नेता
पिछले कई दिनों से राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने बरनवा आश्रम से ऑनलाइन प्रवचन कर रहा है. इसमें उसके अनुयायियों समेत हरियाणा के कुछ बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया है. जींद से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कृष्ण लाल मिड्ढा अन्य डेरा अनुयायियों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए.
अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख हाल में सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया. इसके बाद वह बरनावा आश्रम गया. सत्संग के एक वीडियो में उत्तराधिकार के मुद्दे पर बात करने से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने संकेत दिया कि हनीप्रीत (राम रहीम की मुख्य शिष्या) डेरा की व्यवस्था में जिस भी भूमिका में है, वह बनी रहेगी. उसने इसके साथ ही, कहा, ''उसे और अधिक खुशी मिले.'' राम रहीम ने कहा, ''हर कोई जानता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, वह मेरी मुख्य शिष्या है. मैंने उसे एक नाम भी दिया है और मैं उसे रूह-दी या रूहानी दीदी कह कर पुकारता हूं...''
किन मामलों में राम रहीम को मिली है सजा
डेरा प्रमुख बागपत में डेरा के बरनवा आश्रम से केवल ऑनलाइन सत्संग कर रहा है. राम रहीम को पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भी दोषी ठहराया गया था.डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 16 साल से भी अधिक समय पहले एक पत्रकार की हुई हत्या के मामले में 2019 में दोषी करार दिया गया था.
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