Haryana News: जूनियर सिविल जज की भर्ती मामले में खट्टर सरकार को SC का सख्त निर्देश, कहा- 'जल्द उठाएं कदम'
Haryana Judge Recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सिविल जजों की भर्ती मामले में सरकार को दिशानिर्देश जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द कदम उठाए जाएं.
Haryana News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा (Haryana) में जूनियर सिविल जज (Junior Civil Judge) के पद की 275 रिक्तियों को तत्काल भरने की जरूरत पर जोर दिया. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि भर्ती सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाए जाएं. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud) ने कहा कि भर्ती एक समिति द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश शामिल होंगे, जिन्हें वहां के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव, हरियाणा के महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नामित करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट रिक्तियों को भरने समेत देश भर में न्याय से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने कहा कि राज्य ने लोक सेवा आयोग के जरिए पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति मांगी है. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि 2005 से एक पैटर्न का पालन किया गया है जिसके तहत चयन समिति के तहत भर्ती की गई है. इस समिति में हाई कोर्ट के प्रतिनिधि और तीन अन्य प्रतिनिधि होते हैं. ये तीन सदस्य महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं.
सरकार की अपील कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मौजूदा मामले में सरकार ने उसी पैटर्न का पालन किया है जो कि चयन समिति के द्वारा हुआ है.अगर राज्य सरकार इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है तो उसे हाई कोर्ट से परामर्श करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में शामिल हाई कोर्ट के जजों को विषय़ की और सेवा की प्रकृति की जानकारी होती है. कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि पहले जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उसे हटाने की गारंटी देने के लिए सरकार की ओर से उचित सामग्री पेश नहीं की गई है.
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