Haryana News: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार (Haryana Government) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाई कोर्ट की रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है.
हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एकतरफा रोक लगा दी थी.
हरियाणा सरकार की ओर से जनवरी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियाों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाया गया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कानून पर रोक लगा दी थी.
सरकार के लिए इसलिए अहम है यह कानून
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हालांकि दावा किया था कि वह इस कानून को लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी इस बात को दोहराया गया था. यह कानून बीजेपी और जेजेपी सरकार के बड़े चुनावी वादों में से एक है.
जननायक जनता पार्टी ने इस कानून को लागू करने की शर्त पर ही बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का एलान किया था. 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान दुष्ंयत चौटाला की जेजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा.
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