Tajinder Pal Singh Bagga के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, चार हफ्ते का दिया समय
Tajinder Pal Singh Bagga Arrest Case: तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के अपहरण को लेकर पंजाब पुलिस पर दर्ज हुई एफआईआर के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
Tajinder Pal Singh Bagga Arrest Case: बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा के मामले पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने हैं. पंजाब पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा बग्गा को अगवा करने की एफआईआर को लेकर याचिका डाली. इस याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने अपहरण के मामले में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें बग्गा को ढूंढने के लिए दिल्ली की अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस कारण उन्हें पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया था.
इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचारों पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किए जाने के एक महीने बाद बग्गा को 6 मई को जनकपुरी इलाके में उनके आवास से पकड़ा गया था.
इसलिए बढ़ा विवाद
हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका, जब वे भाजपा प्रवक्ता को मोहाली ले जा रहे थे. बाद में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे.
दिल्ली पुलिस ने बाद में बग्गा को हिरासत में ले लिया और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें रिहा कर दिया. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत देने के एक दिन बाद, भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया.
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