Punjab News: पंजाब पुलिस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले पाएंगे. पंजाब पुलिस की तरफ से ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 को अमल में लाते हुए ये पॉलिसी बनाई है. भविष्य में होने वाली पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडरों की भर्ती करने के पीछे की वजह ट्रांसजेंडरों को आम लोगों की तरह एक समान अवसर मुहैया करवाना है. पंजाब पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में सभा शाखाओं को आदेश जारी किए गए है.
रिजर्व कैटेगरी में रखे जाएंगे ट्रांसजेंडर
पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि उन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा. इस रिजर्व कैटेगरी के तहत जो लाभ बनते है वो इन्हें दिए जाएंगे. आपकों बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से करीब हर साल युवाओं को नौकरी देने के लिए पुलिस में भर्ती प्रक्रिया होती है. ऐसे में आने वाले समय में अब ट्रांसजेंडर भी इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे.
जिला मजिस्ट्रेट से जारी प्रमाण पत्र जरूरी
पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए नियम बनाया गया है कि कि उन्हें ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करवाना होगा. जिससे उन्हें आयु सीमा में छूट से लेकर आवेदन फीस और अन्य आरक्षित वर्ग की तरह सुविधाएं मिल पाएगी. उनका शारीरिक मापदंड महिला उम्मीदवारों के समान माना जाएगा. हालांकि शैक्षणिक योग्यता भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन में तय की जाएगी. जिसका उन्हें पालन करना होगा. डीजीपी गौरव यादव की तरफ से जारी पत्र में उम्मीद जताई गई है कि इससे ट्रांसजेंडर लोगों को फायदा मिलने वाला है.
चंडीगढ़ पुलिस में भी भर्ती हो सकते है ट्रांसजेंडर
आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस में भी इसी साल से ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन करने की छूट दी गई थी. इस साल हुई चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में ट्रांसजेंडर सौरव किट्टू ने आवेदन किया था. चंडीगढ़ पुलिस के ऑनलाइन आवेदन फार्म में सिर्फ महिला-पुरुष के कॉलम थे. जिसके बाद सौरव किट्टू की तरफ से हाईकोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगाई थी. जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पुलिस में आवेदन करने का मौका मिला था और वो देश की पहली पहली ट्रांसजेंडर थी जिसने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था.
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