Punjab News: ड्रग्स मामले में आरोपी पंजाब पुलिस के बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है. राजजीत हुंदल लंबे समय फरार चल रहे है. नौकरी से निकाले जाने के बाद राजजीत सिंह अंडरग्राउंड है. वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राजजीत हुंदल को बड़ा झटका लगा है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. 


हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत याचिका
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर गौर करने और पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता गौरव गर्ग धुरीवाला दलीलों पर ध्यान देने के अपना फैसला लिया है. दरअसल, कथित तौर पर राजजीत हुंदल के खिलाफ 2016 और 2022 के बीच उनके 74.21 लाख रुपए वेतन के अलावा 13 करोड़ रुपए की लेन देन की सूचना मिली थी. इस लेन-देने पर स्पष्टीकरण दिया जाना इसलिए राजजीत हुंदल की जमानत खारिज कर दी गई. 


ड्रग्स तस्करों से सांठगांठ का आरोप
आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें एआईजी राजजीत हुंदल का नाम भी सामने आया था. दरअसल, हाईकोर्ट की तरफ से 2017 के एक नशा तस्करी के मामले में गठित एसआईटी ने जस्टिस सूर्यकांत की ओर से बताए गए 4 मापदंडों के दायरे में जांच पूरी की थी. इस मामले में एआईजी राजजीत सिंह का नाम सामने आया था. वहीं मामले को लेकर जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एआईजी की प्रॉपर्टी की जांच के आदेश दिए. इसके बाद जब उनके बैंक खातों में उनकी संपत्ति आय से अधिक पाई गई तो सीएम मान के निर्देश पर राजजीत सिंह हुंदल के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए. 


लुकआउट नोटिस भी हो चुका है जारी
आपको बता दें कि इससे पहले बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है. वहीं ड्रग रैकेट केस पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल में राजजीत के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी. 


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