Waris Punjab De: भगोड़े अमृतपाल सिंह समेत 4 साथियों पर लगा NSA, आखिर क्यों बेहद सख्त है इंदिरा गांधी के शासन में बना ये कानून
भगोड़े अमृतपाल सिंह समेत उसके 4 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है. NSA बेहद सख्त कानून माना जाता है, इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है.
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Amrit Pal Singh Arrest Operation: वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में आज छठे दिन भी पंजाब पुलिस जुटी हुई है. इसके साथ ही अमृतपाल के समर्थकों पर भी लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया है कि अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है, इसके साथ अमृतपाल के साथियों पर NSA लगाया गया है. तो आखिर एनएसए होता क्या है और ये किन अपराधियों पर लगाया जाता है?
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) एक ऐसा कानून है जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति से खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है. 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था. इस एक्ट से सरकार को शक्ति मिली है, यदि उसे लगता है कि देशहित में किसी अपराधी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार इसी कानून के तहत दिया गया है.
बिना जमानत के 3 महीने तक हिरासत
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अनुसार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है, साथ ही उसकी अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है, इसे 12 महीने तक किया जा सकती है. इसके लिए पुलिस को आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तरफ से हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील की जा सकती है, जिसमें हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा बताना होगा कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है. 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं थी तब उनकी सरकार की तरफ से 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ था. 27 दिसंबर 1980 को ये कानून बन गया था.
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