Haryana News : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य में एक जनवरी से भीड़ वाले स्थलों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां में ऐसे लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जिन्होंने टीकाकरण के लिए पात्र होने के बावजूद कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक नहीं ली हैं


शीतकालीन सत्र के दौरान यह बात की


हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल का जवाबन  देते हुए विज ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि टीका ही कोविड और वायरस के विभिन्न स्वरूप से सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है.


किसी भी स्थल पर नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति 


विज ने यहां हरियाणा विधानसभा में कहा, ' एक जनवरी 2022 से टीके की दोनों खुराक नहीं लेने वाले किसी भी पात्र व्यक्ति को मॉल, होटल, रेस्तरां, शादी घर, सिनेमा हॉल, दफ्तरों, बैंक या भीड़ जुटने वाले किसी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.


जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए 


उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.  कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को मॉल, रेस्तरां में नहीं मिलेगी एंट्री.


आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के 236 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, दिल्ली  में ओमिक्रोन के अब तक 64 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. 


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