Non Electric Two Wheeler Policy In Chandigarh: चंडीगढ़ में इन दिनों यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में शहर में पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन नहीं चलेंगे? ऐसा इसलिए, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) की इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी होने के बाद लोगों और वाहन डीलरों में सहमति बन गई है. दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 2022 और आरएलए (रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी) चंडीगढ़ ने हाल ही में बिना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. अब इस मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में चुनौती दी गई है.
एबीपी सांझा के मुताबिक यह चैलेंज फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के ऑटोमोबाइल डीलर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए दिया है. उन्होंने चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी, गुरप्रताप सिंह भुल्लर, निकिता गर्ग और सचिन सिंगला ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 फरवरी 2022 को नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी जारी की थी, जिसे चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस के सहयोग से तैयार किया गया है.
फेडरेशन ने आदेशों का किया विरोध
इस नीति में चंडीगढ़ प्रशासन ने आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा था, जिसका विरोध किया गया है. फेडरेशन ने अपनी याचिका में आरएलए की ओर से 8 फरवरी को जारी किए गए आदेशों का विरोध किया है. इन आदेशों के जरिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 फरवरी के बाद चंडीगढ़ में पेट्रोल के साथ दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन शहर में पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 का ये है मकसद
आपको बता दें कि चंडीगढ़ को पर्यावरण के अनुकूल और हरित परिवहन के उद्देश्य के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जारी की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कमी लाना है. इसके लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में भी छूट दी गई है.
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