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Haryana News: हरियाणा में अब 17 साल के युवाओं की नहीं लगेगी नौकरी, जानिए क्या है नया नियम
हरियाणा में अब ग्रुप C और D की के लिए 18 साल वाले युवा ही अप्लाई कर सकते है. चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने सभी विभागों और बोर्ड को यह आदेश जारी किया है.
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Haryana News: हरियाणा में अब सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 17 साल के युवाओं को झटका लगने वाला है. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने सभी विभागों और बोर्ड को एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि अब सरकारी नौकरी के लिए उम्र 18 साल ही रहेगी. युवाओं द्वारा लंबे समय से ग्रुप C और D के लिए उम्र सीमा 17 साल किए जाने की मांग की जा रही थी. मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार अब सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल निर्धारित की गई है.
भर्ती के लिए भेजी गई थी मांग
हरियाणा के अलग-अलग विभागों और बोर्डों की तरफ से ग्रुप C और D की भर्ती करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मांग की गई थी. इसमें देखा गया कि ग्रुप C और D के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 17 साल कर दी गई थी, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नियम के अनुसार सही नहीं थी. इसलिए जिन विभागों और बोर्डों के द्वारा ग्रुप C और D की भर्ती के मांग की थी उन्हीं दोबारा आयु सीमा को ठीक कर मांग भेजने के लिए कहा गया है. मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने मार्च 2022 में ही सभी विभागों को सेवा नियमों और अधिनियमों में संशोधन के लिए कहा था. उन्हें नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 42 साल के बारे में अवगत कराया था.
बड़े पैमाने पर हरियाणा पुलिस में भर्ती
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती का फैसला लिया है. सहायक सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल के 4536 के नए पदों को मंजूरी दी गई है. साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी मिल पाएगा. 4536 में से 1970 सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होगी जिसमें से 1824 पुरुष और 146 महिला श्रेणी के पद शामिल है. वही 1848 पदों सहायक सब-इंस्पेक्टर की भर्ती होगी जिसमें से 1790 पुरुष और 58 महिला श्रेणी के पद है. वही हेड-कांस्टेबल के लिए 718 पद है जिनमें से 694 पुरुष और 24 महिला श्रेणी के पद शामिल है.
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