Double Murder Case: डबल मर्डर के 13 साल पुराने मामले में शनिवार को अदालत का फैसला आ गया है. अपर जिला जज क्रम- 5 कोटा के जज ने महिला समेत पांच हत्यारों को मौत होने तक जेल में रहने के आदेश दिए हैं. अदालत ने सभी हत्यारों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. एक आरोपी बिट्टू उर्फ दिग्विजय सिंह को मफरूर घोषित करते हुए वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा है कि शाहीन, नंदू उर्फ नरेंद्र, सतेंद्र भाया, किशन जंगम, वसीम अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे. प्रकरण में आरोपी भानु प्रताप और राजेश कमांडो की मौत हो चुकी है.


13 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में हुआ फैसला


अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि 12 मई 2009 को मेनाल थाना बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के पास भानु प्रताप ने साथियों संग मिलकर बृजराज सिंह उर्फ बबलू और जितेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया था. दोहरे हत्याकांड में लगभग 100 से ज्यादा फायर किए गए थे. सनसनीखेज घटना से हाडौती सहित राजस्थान के कई हिस्सों में भानु प्रताप गैंग का वर्चस्व बढ़ गया था. भानु प्रताप ने साथियों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर लाला बैरागी पर हमला किया था. उद्योग नगर क्षेत्र के राजनगर तिराहे पर लाला बैरागी की सरेआम गोलियों से भूनकर और तलवार से काट कर हत्या कर दी गई थी.


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पांचों दोषियों को मौत होने तक जेल की सजा


हत्याकांड में 40 से ज्यादा फायर हुए थे. मृतक बृजराज सिंह उर्फ बबलू, लाल बैरागी हत्याकांड का मुख्य गवाह था. भानु गैंग ने बृजराज और उसके साथी जितेंद्र सिंह उर्फ पिंटू दोनों का मर्डर किया था. जज ने 13 साल पुराने दोहरे हत्याकांड का फैसला 103 पेज में सुनाया. पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 65 गवाह के बयान दर्ज कराए गए और 139 दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए. चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना क्षेत्र में 13 साल पहले बृजराज सिंह बबलू और जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह की जघन्य हत्या कर दी गई थी.