Udaipur News: उदयपुर जिले की मावली तहसील में नौ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसके शरीर के 10 टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है.पुलिस ने यह काम 22 दिन में किया है. इस मामले में जो खुलासे हुए हैं, वो हैवानियत की हद हैं. इस मामले का आरोपी 20 साल का एक युवक है. उसने बच्ची के साथ रेप किया.


रेप के दौरान उसने बच्ची का मुंह दबाकर रखा.इससे बच्ची की मौत हो गई थी. मौत के बाद भी युवक उसके साथ रेप करता रहा. बलात्कार के बाद युवक ने चाकू और पत्थर की सहायता से बच्ची के शव के 10 टुकड़े कर दिए थे. इस मामले के साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दायर की है. अब इस मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी. 


इस मामले में माता-पिता पर है यह आरोप 
आपको बता दें कि इस घिनौनी घटना का आरोपी युवक कमलेश पंवार है. इस मामले में कमलेश के माता-पिता साक्ष्य मिटाने के आरोपी बनाए गए हैं. उसकी मां किशन कुंवर और पिता राम पंवार ने सहयोग किया था. इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस समय तीनों जेल में है. 


पुलिस ने चार्जशीट में इस घटना को सिलसिलेवार तरीक से बताया है. इससे मामले की परतें खुलती चली गई हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी कमलेश पंवार मुंबई में अपने दोस्त की मीट की दुकान पर काम करता था. वहां उसने करीब एक महीने तक काम किया. इसके बाद वो वापस उदयपुर आ गया था.इस कारण उसे मासूम को काटते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आई.


मौत के बाद वह बच्ची के शव को कमरे में ले गया. वहां उसने पत्थर और चाकू की सहायता से उसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए.उसने शव के टुकड़ों को थैली और प्लास्टिक की बोरी में रखकर घर में ही छुपा दिए.उसके माता-पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने एक अप्रैल की शाम करीब छह बजे सबूत नष्ट करने की योजना बनाई. बोरी में रखे शव को लेकर कमलेश और उसकी मां घर के पास ही खंडहर में फेंकने गए. इस दौरान उसका पिता बरामदे में यह देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा है.  


पोर्न फिल्म का शौकीन है आरोपी युवक


पुलिस ने चालान में यह भी बताया है कि आरोपी युवक पोर्न देखने का शौकीन था. उसका मोबाइल टटोला गया तो चौकाने वाली बातें सामने आई. उसने बच्ची के साथ रेप करने से पहले 23 बार पोर्न फिल्में देखी थीं.इससे पहले भी पोर्न मूवी देखने के रिकॉर्ड मिले हैं. यहीं नहीं जब घटना सामने आई तो शव तलाशने में भी आरोपी ने पुलिस की मदद की थी. डॉग स्क्वॉड के आने के बाद युवक और उसके माता-पिता संदेह के घेरे में आए. 


पुलिस ने कोर्ट से मिले आदेश के अनुसार साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट को चालान में जोड़ते हुए पेश किया है. पोक्सो अदालत 2 के पीठासीन अधिकारी अश्वीनी कुमार यादव ने छह मई को पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई नियत की है.


ये भी पढ़ें


Bharatpur: 'ज्योतिबा फुले जिंदाबाद, 12 फीसदी आरक्षण लेकर रहेंगे...' लिखकर फांसी के फंदे से झूला आंदोलनकारी