Ajmer Crime News: अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
Ajmer Crime News: अजमेर की पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से कुकर्म करने की दो आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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Ajmer Crime News: अजमेर की पॉक्सो (POCSO) विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से कुकर्म करने की दो आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दो साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पर 37 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी पड़ोसी 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर छत पर ले गया और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
नाबालिक के पिता ने थाने में दर्ज कराया था मुकदमा
अजमेर पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र कुमार परिहार ने बताया कि 29 अप्रैल 2020 को किशनगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म का मामला सामने आया था. जहां नाबालिक के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय मांग की गई. पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की तो सामने आया कि आरोपी पडोसी नाबालिग को बहला फुसलाकर छत पर ले गया और वारदात अंजाम दिया गया.
न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों पर लगाया 37 हजार का आर्थिक दंड
करीब चार पांच घंटे तक नाबालिग नहीं मिला तो परिजन ने तलाश किया और बाद में उसे छत पर पाया. इसके बाद मामला दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 18 दस्तावेज और 10 गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास के साथ 37 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. न्यायाधीश बी.एल.जाट ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी ने अत्यन्त घृणित कार्य किया है और ऐसे में आरोपी के प्रति नरखी का रूख अपनाना उचित नहीं था. ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी को अधिकतम सजा से दंडित करना न्याय संगत है.
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