Pocso Court: विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि दो अप्रैल को परिवादी ने भिवाड़ी महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने पति और बच्चों सहित भिवाडी क्षेत्र में किराये के मकान में रहती है. वो भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र में ही मजदूरी का काम करती है. वह दो अप्रेल को अपने पति के साथ मजदूरी पर गई हुई थी.
खून से लथपथ मिली बच्ची
उसके बाद जब वो अपने किराये के मकान पर लौटी तो उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची खून में लथपथ मिली. उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा था. बच्ची से पूछने पर उसने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे सामने के कमरे में रहने वाले रणपाल गुर्जर निवासी घूंमा नंगली, थाना हस्तीनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश हाल निवासी दिनेश सिह कॉलोनी खुशखेडा ने उसके साथ अपने कमरे में ले जाकर जबरन रेप किया है.
24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहु और भिवाडी थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने महज 24 घण्टे में आरोपी को गिरफ्तार कर 72 घण्टे में न्यायालय में चालान पेश किया. इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी राजकुमार गंगावत ने बताया कि इस मामले में तत्परता दिखाते हुए और प्रकरण के सफल शीघ्र निस्तारण के लिए दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पीड़ित बालिका की मेडिकल रिपोर्ट, उम्र संबंधित दस्तावेज और मुलजिम का डीएनए परीक्षण करवाकर न्यायालय में पेश किया गया.
आरोपी को हुई उम्र कैद की सजा
समस्त गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करा कर प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी की. पोक्सो संख्या तीन के न्यायधीश सोहन शर्मा ने आज रणपाल गुर्जर, निवासी घूंमा नंगली, थाना हस्तीनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश हाल निवासी दिनेश सिंह कॉलोनी खुशखेड़ा को महज 11 दिन में फैसला देते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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