Rajasthan News: राजस्थान का बहुचर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ आ गया है. इस मामले में अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पुलिस के खिलाफ संज्ञान लिया है.यह वह पुलिसकर्मी है, जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में शामिल थे.जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं.इसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं.


बता दे किं आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था,जबकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज कराया गया था.जिसमें पुलिस ने बताया था कि आत्मरक्षा के चलते आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया.


एसओजी की ओर से एडिशनल एसपी करण शर्मा ने पारिवाद के तौर पर चूरू में मामला दर्ज कराया था. जिसकी रिपोर्ट दो दिन बाद ही पुलिस की ओर से आ गई. इसी मामले में आनंदपाल सिंह की पत्नी राजकवंर और रुपिंदर सिंह की ओर से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को लेकर चेलेंज किया था.


वहीं सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को सौंप थी.जिस पर एससीजेएम सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उस पर संज्ञान ले लिया है. फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की बात कही थी.मौका वारदात का नक्शा पेश नहीं किया जाने पर कोर्ट ने आदेश दिया था.


वही कोर्ट में मौका नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल सिंह की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मादीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फीट के करीब से चलाई गई थी. इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान थे.इन दलीलों के बाद को बुधवार को एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बहराठ तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ RAC हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.


आनंदपाल एनकाउंटर के मामले में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की 302 की धारा में मामला दर्ज जांच शुरू की जाएगी. बता दे कि गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद सांवरदा में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी राजपूत समाज ने एकजुट होकर मौजूदा सरकार वह पुलिस का विरोध किया था.