Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में सियासी उठापठक के बीच CM गहलोत ने बुलाई बैठक, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
Rajasthan Cabinet Big Decisions: शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसाई गईं कच्ची बस्तियों का सर्वे होगा. राजस्थान में जारी उथलपुथल के बीच कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
Ashok Gehlot Cabinet Meeting: राजस्थान कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गये. कच्ची बस्तियों में पट्टों के वितरण, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023, विभिन्न सेवा नियमों, गौशालाओं और छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली. शहरों की कच्ची बस्तियों का सर्वे कर पट्टे जारी करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई. शहरी क्षेत्रों की वर्ष 2004 में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के अलावा 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों को सर्वे कर नियमित किया जाएगा. प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत पट्टे वितरण करने पर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया.
हॉस्टल के लिए रियायती दर भूमि होगी उपलब्ध
कैबिनेट के फैसले से कच्ची बस्तियों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा. सड़क, नाली, विद्युत और पेयजल की आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी. अब विभिन्न समाज के छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित हो सकेगी.
कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी
गौरतलब है कि विभिन्न समाज के छात्रों को गांवों से शहरों में पढ़ाई करने आना होता है. छात्रों के लिए अस्थाई आवासों की आवश्यकता कस्बों, नगरों एवं महानगरों में रहती है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब विभिन्न समाज के छात्रावासों का निर्माण और छात्रों को आवास की सुविधा मिल सकेगी. कैबिनेट ने राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 2023 का प्रस्ताव पास किया है.
नए नियमों से महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक के खाली पदों को भरा जा सकेगा. इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग शासन सचिवालय में प्रूफ रीडर-1 के पद का नाम प्रूफ रीडर ग्रेड-1 करते हुए राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन किया है.
संशोधन से प्रूफ रीडर के पद पर सीधी भर्ती की योग्यता संबंधी भिन्नता समाप्त हो जाएगी. प्रूफ रीडर से हेड प्रूफ रीडर के पद पर पदोन्नति में शैक्षणिक योग्यता समाप्त होने से डिप्लोमाधारी प्रूफ रीडर की भर्ती में पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा. राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली. कैबिनेट के फैसले से कॉलेज शिक्षा में आयुक्त या निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित होने से नियमों में विरोधाभास की स्थिति समाप्त हो जाएगी.
खिलाड़ियों के आरक्षण पर 21 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है. राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013, राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें) नियम 2014 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को अधिसूचना में शामिल किया गया है. कैबिनेट बैठक की अध्यक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की.