Rajasthan Transfer Policy: राजस्थान में विधासनभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को इधर-उधर करने की तैयारी है. सरकार 25 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा सकती है.इसके बाद सरकार अगले एक महीने तक तबादले कर सकती है. राजस्थान की तबादला नीति बनकर तैयार है.उसे केवल कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. पिछले साल 17 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच तबादले हुए थे. उससे पहले 2021 में एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादलों पर से बैन हटाया गया था. माना जा रहा है कि इस साल बैन हटने के बाद करीब 40 हजार अधिकारी-कर्मचारी इधर से उधर किए जाएंगे.  


मंत्रियों की मंजूरी से ही होंगे तबादले
तबादलों के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक, राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अफसर का तबादला समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होगा. विभागों में पदस्थ प्रथम,द्वितीय और तृतीय श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव और सचिव करेंगे. जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही होगा. इनके आदेश विभागीय जिला अधिकारी जारी करेंगे. वहीं यदि विभाग अपनी आवश्यकताओं के संबंध में अलग से तबादला नीति बनाना चाहेंगे तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी. फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग और गृह विभाग में तबादलों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड बना हुआ है. यहां तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था होगी.


किस विभाग में किस तरह से होंगे तबादले



  • खाद्य और नापतौल विभाग में नापतौल निरीक्षक, खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक,उप पंजीयकों के संवर्ग में 40 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक और एसएलआर संवर्ग में तबादलों की संख्या 100 से 200 से बीच ही होगी.

  • आदिमजाति और अनुसूचित जनजाति विभाग में 6000 से 10 हजार अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे.

  • लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में डाक्टर,कंपाउंडर,नर्सिंग और अन्य स्टाफ के ट्रांसफर 4000 से 5000 के बीच हो सकेंगे.

  • राजस्व विभाग में पटवारियों समेत अन्य कर्मचारियों के 3000 से 4000 के बीच ट्रांसफर हो सकते हैं.

  • वन विभाग में रेंजर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों के चार हजार से पांच हजार कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे.

  • उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों और सहायक प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफरों की संख्या 3 से 4 हजार होगी.

  • अन्य विभागों में कुल 10 हजार ट्रांसफर हो सकते हैं.


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