Atique Ahmed Case: माफिया से नेता बने अतीक अहमद (Atique Ahmed) को प्रयागराज की एक अदालत ने 278 मार्च को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में उम्रकैद की सजा सुना दी है. सोमवार को अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से नैनी जेल लाया गया था और मंगलवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अतीक को आइपीसी की धारा 364ए आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुना दी.


अतीक को दोबारा प्रयागराज की नैनी जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल ले जाया जा रहा है. इस दौरान अतीक का काफिला राजस्थान के बारां में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका जिसकी वीडियो भी सामने आई है. बता दें कि अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे दोबारा साबरमती जेल भेजा जाए. जिसके बाद अदालत ने उसकी अर्जी मान ली और मंगलवार शाम ही 24 लोगों की पुलिस टीम के साथ अतीक का काफिला साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया था. अतीक के साथ उसके वकील विजय मिश्रा भी उसके साथ उसे छोड़ने जा रहे थे.



फैसले से संतुष्ट नहीं अतीक, HC में करेगा अपील
गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत दो अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि अतीक के भाई अशरफ समेत अन्य 7 आरोपियों को निर्दोष करार किया था. उम्रकैद की सजा होने के बाद जब अतीक को साबरमती जेल ले जाया जाने लगा तो रास्ते में एबीपी न्यूज से बात करते हुए अतीक ने कहा कि 'मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं. हम हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे. हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. बिल्कुल फर्जी मामला था. अपहरण का केस फर्जी था.' वहीं उमेश पाल की मां और पत्नी ने अतीक की सजा पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने अतीक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है.


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