Triple Talaq Case: राजस्थान (Rajasthan) के ब्यावर (Beawar) में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक बीवी ने अपने शौहर पर दहेज में पांच लाख रुपए नहीं देने पर मारपीट कर घर से निकालने और तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज लोभी शौहर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किया है.


10 साल पहले हुई थी शादी


ब्यावर के निकट राजियावास गांव निवासी 26 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह साल 2012 में जालौर जिले के भीनमाल निवासी शफी मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद इरफान से हुआ था. निकाह के बाद दो संतान हुई. अभी 9 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है. निकाह के बाद पता लगा कि इरफान सट्टा लगाता है. उसकी इस गलत आदत से परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है. वह दहेज की मांग करते हुए मारपीट व गाली-गलौच करता है. इससे तंग आकर पीहर से रुपए लाकर दिए तो कुछ दिन चुप रहा और फिर डिमांड करने लगा. बाद में वह पांच लाख रुपए मांग रहा था, मना करने पर पति ने पहले तो बाल पकड़कर घसीटा और फिर लात-घूंसों से पीटा. बाद में तीन तलाक बोलकर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया.


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आरोपी शौहर के खिलाफ मामला दर्ज


पीड़िता ने ब्यावर अपने मायके आकर परिवार को आपबीती बताई. इसके बाद पुलिस थाने जाकर पति की शिकायत दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति मोहम्मद इरफान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए), 406, 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक मानवेंद्र सिंह को सौंपी है.


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