Bharatpur: रिश्वतखोरी के मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर समेत दो को चार साल की सजा, एसीबी कोर्ट का फैसला
Bribery Case: सवाई माधोपुर में तैनात इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा समेत निजी लेखाकार को को रिश्वत लेने के मामले में 4-4 साल कारावास की सजा और 40 -40 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.
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Bribery Case: भरतपुर संभाग मुख्यालय के एसीबी कोर्ट (ACB Court Bharatpur) ने रिश्वत मामले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है. सवाई माधोपुर में तैनात इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा (Income Tax Officer Kirori Lal Meena) और निजी लेखाकार (Private Accountant) को रिश्वत लेने के मामले में चार चार साल कारावास की सजा सुनाई है और 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाने के बाद दोनों को केंद्रीय कारागार सेवर भेज दिया गया. मामला सवाई माधोपुर में 20 मार्च 2009 का है.
रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी कोर्ट का बड़ा फैसला
एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर किरोडी लाल मीणा और निजी लेखाकार को 35000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. आज एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में फैसला सुनाया है. परिवादी भरत लाल मीणा सवाई माधोपुर में पेट्रोल पंप चलाता है. मनोज जैन नामक शख्स भरत लाल मीणा के पेट्रोल पंप पर लेखाकार था. कुछ दिनों के लिए परिवादी भरत लाल मीणा बाहर चला गया. लेखाकार ने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा. इसलिए इनकम टैक्स विभाग ने पेट्रोल पंप संचालक भरत लाल मीणा को नोटिस जारी कर दिया.
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इनकम टैक्स ऑफिसर को चार साल की मिली जेल
मामले को रफा-दफा करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा ने रिश्वत की मांग की. परिवादी ने किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत एसीबी में कर दी. एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर सत्यापन कराया और सत्यापन में मामला सही पाये जाने पर ट्रैप करने की कार्रवाई शुरू की. इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा 35000 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में आज एसीबी कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अहम फैसला सुनाते हुए किरोडी लाल मीणा और मनोज जैन को चार-चार साल की सजा सुनाई और दोनों पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. दोनों को केन्द्रीय कारागार सेवर भेज दिया गया है. कोर्ट ने मामले में 67 पेज का फैसला सुनाया है.
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