Bharatpur News: छह साल की बच्ची से रेप मामले में उम्रकैद की सजा, पॉक्सो एक्ट से तहत कोर्ट का फैसला
Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ टॉफी दिलाने के बहाने रेप करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है.
राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ टॉफी दिलाने के बहाने रेप करने के मामले में कोर्ट (Court) ने सजा सुनायी है. लोकेश उर्फ लुल्ला नामक आरोपी उम्र 22 वर्ष को पॉक्सो कोर्ट 1 की जज दीपा गुर्जर ने अपना अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (उम्र कैद) और 10 हजार रुपए का अर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी.
टॉफी दिलाने के बहाने ले गया
नदबई के लखनपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 16 जनवरी 2020 को एक 6 वर्षीय बालिका को लोकेश उर्फ लूला नामक युवक ने टॉफी दिलाने का लालच देकर खेतों में ले गया और वहां जाकर उसने उसके साथ रेप किया. इस दौरान बालिका ने इसका विरोध किया और रोने लगी तो लोकेश उर्फ लूला रेप कर मौके से भाग गया. परिजन बच्ची को ढूंढते हुए खेत पहुंचे तो उन्हें बच्ची लहूलुहान हालत में अचेत अवस्था में पड़ी मिली. परिजनों के पूछने पर बालिका ने घटना की सारी जानकारी दी. बाद में परिजनों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के आधार पर चालान पेश किया और इस मामले में आज लोकेश उर्फ लूला को सजा सुनाया गाय. आरोपी को पॉक्सो कोर्ट 1 की जज दीपा गुर्जर ने 376 A, B, और 3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
जज दीपा गुर्जर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मुलजिम लोकेश उर्फ लूला निवासी बसइयां कलां थाना लखनपुर को धारा 376 A, B, और 3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया. साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड से भी दिया. आरोपी ने 6 वर्षीय बालिका को टॉफी दिलाने का लालच देकर खेतों में ले गया और वहां जाकर उसने उसके साथ रेप किया. इस दौरान बालिका ने इसका विरोध किया और रोने लगी तो लोकेश उर्फ लूला रेप कर मौके से भाग गया. इस मामले में कोर्ट में 14 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किये है.