चर्चित दान सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, पांच को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना
Bharatpur News: भरतपुर दान सिंह हत्याकांड में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह की 2017 में राजनीतिक दुश्मनी के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर के चर्चित दान सिंह हत्याकांड में आज गुरुवार (28 नवंबर) को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- 02 ने एक महिला सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और उनके बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष की मौत हो गई थी. आज कोर्ट ने 7 साल बाद इस हत्याकांड पर फैसला सुनाया है.
मृतक दान सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह निवासी साबोरा ने बताया कि 11 सितंबर 2017 को मेरा भाई और मेरे पिता दान सिंह साबोरा गांव से अपने भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में स्थित सिविल लाइन वाले घर आ रहे थे. जैसे ही मेरे पिता और भाई सिविल लाइन वाले घर पहुंचे तो, 4 से 5 लोग बाइक से आये और, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में मेरे पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी. मेरे भाई के सिर में भी गोली लगी थी. इलाज के बाद मेरे भाई की जान बचा ली गई.
क्या कहना है मृतक के पिता का
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के ही रतन सिंह ने मेरे पिता की हत्या करवाई थी. रतन सिंह मेरे पिता से राजनीतिक दुश्मनी रखता था. जिसको लेकर शूटर को हायर किया और मेरे पिता की हत्या करवा दी. जिसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था. इस दौरान रतन सिंह की 2020 में जेल में ही मौत हो गई.
साथ ही रतन सिंह के भाई लाल सिंह की पत्नी गुड्डी जमानत पर चल रही थी. आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन शूटर प्रह्लाद, रविंद्र निवासी एलवारा थाना कोसी, साकिर निवासी चौकी बांगर थाना कोसी को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया.
दोबारा खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा
इसके साथ ही रतन सिंह के बेटे अनेक सिंह उसकी पत्नी ओमवती को भी आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है. भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले को लेकर वह खुश नहीं हैं. क्योंकि इस मामले में जिस महिला को बरी किया गया हैं. उसको लेकर वह दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
क्या कहना है लोक अभियोजक
लोक अभियोजक भगत सिंह सुरौता ने बताया कि 11 सितंबर 2017 साबोरा के रहने वाले दान सिंह सरपंच की रतन सिंह से रंजिश चल रही थी. रतन सिंह ने थान सिंह की हत्या कर दी थी. इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चालान आया. आज 7 साल बाद आज ADJ कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सीताराम मीणा ने 5 लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है.
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