Bharatpur Rape Case: राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप करने के 24 वर्षीय आरोपी को पोक्सो कोर्ट द्वारा 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने रूपवास पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था की दिनांक 20 मार्च 2022 को शाम को लगभग 5 बजे में खेत पर गई थी, मेरा पति घर से बाहर था उसी समय आरोपी 24 वर्षीय गोपाल पुत्र गीतम, मेरे घर पहुंचा और मेरी 8 वर्षीय दिव्यांग बेटी को उठाकर अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.
दर्ज मामले में कहा गया था कि मेरे छोटे बेटे ने खेत पर पहुंचकर मुझे घटना के बारे में बताया. मैंने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला. मैंने देखा मेरी नाबालिग बेटी आपत्तिजनक स्थिति में थी. आरोपी ने जाते हुए धमकी दी थी किसी को भी बताया तो परिवार को जान से मार दूंगा.
27 गवाह और 35 दस्तावेज किये पेश
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी गोपाल को 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस ने 27 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किये. पोक्सो कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने गोपाल को आरोपी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
क्या कहना है लोक अभियोजक का
पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि रूपबास थाने क्षेत्र के गांव की महिला द्वारा आरोपी गोपाल के खिलाफ नाबालिग दिव्यांग बेटी के साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया था. पॉक्सो कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने 27 प्रत्यक्षदर्शियों को सुनने और 35 दस्तावेजों को पढ़ने के बाद आरोपी गोपाल को दोषी मानते हुए आरोपी गोपाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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