Bharatpur: पड़ोसी को फंसाने के लिए बहू ने सास के साथ मिलकर कर दी बेटी की हत्या, खुले सनसनीखेज राज
Bharatpur News: पोक्सो कोर्ट ने नेहना देवी और उसकी सास रंगोली देवी को 6 वर्षीय पुत्री की जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Rajasthan Bharatpur Crime News: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने फैसला सुनाते हुए एक महिला और उसकी बुजुर्ग सास को हत्या (Murder) के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों मुल्जिमों ने पड़ोसी को झूठे मामले में फंसाने के लिए अपनी ही 6 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी थी. मामला जुलाई 2015 का है जब उच्चैन थाना इलाके के गांव में एक परिवादी ने अपने पड़ोसी जग्गो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि जग्गो ने मेरी 6 वर्षीय पुत्री की रेप (Rape) के बाद हत्या कर दी है. जब पुलिस ने हत्या के मामले की जांच की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई. पता चला की मृतका के साथ रेप की वारदात घटित नहीं हुई थी, बल्कि सास और बहू ने मिलकर ही पड़ोसी को झूठे केस में फंसाने के लिए अपनी ही पुत्री की जलाकर हत्या कर दी थी.
सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
पोक्सो कोर्ट ने इस मामले में गवाह और सबूतों को नजर में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है. नेहना देवी और उसकी सास रंगोली देवी को 6 वर्षीय पुत्री की जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए दोनों को कठोर आजीवन कारावास और 35 -35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा का फैसला सुनाया गया है.
जग्गो को किया गया बरी
विशिष्ट लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट भरतपुर महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 2015 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी 6 वर्षीय पुत्री के साथ पड़ोसी जग्गो ने रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि मृतका के साथ रेप नहीं हुआ था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और बच्ची की हत्या करने के मामले में मृतका की मां नेहना देवी और दादी रंगोली देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा जग्गो को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी किया गया है.
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