Bharatpur Gang Rape: नाबालिग से गैंग रेप केस में 3 दोषियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा, अगवा कर ले गए थे आरोपी
Rajasthan: हलैना थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग का मुनेश नामक आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया था और उसके साथ रेप किया बाद में अश्लील वीडियो को अपने दो दोस्तों को दे दिया.
Bharatpur Gang Rape: नाबालिग के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. अश्लील वीडियो बनाकर गैंग रेप किया. पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है. राजस्थान के भरतपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आज फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को एक 13 वर्षीय नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते हुए उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार हलैना थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की का मुनेश नामक एक आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया बाद में लड़की का अश्लील वीडियो अपने दो दोस्तों को दे दिया.
31 मार्च 2018 का है मामला
अश्लील वीडियो के आधार पर 31 मार्च 2018 को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अशोक नामक आरोपी पीड़िता को बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह ले गया, जहां तीनों दोस्त मुनेश,अशोक और जय सिंह ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए.
देर रात जब परिजनों को नाबालिग घर में नहीं मिली तो उन्होंने काफी तलाश की, काफी देर तलाश करने पर नाबालिग पीड़िता मिल गई जिसने अपने परिजनों को अपने साथ हुई गैंगरेप की घटना की जानकारी दी.
नाबालिग पीड़िता के पिता ने तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 363, 366 376 डी और पोक्सो एक्ट में अपराधी मानते हुए सजा सुनाई गई है. बताया गया है कि तीनों आरोपी आपस में पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं और दोस्त हैं. पहले एक आरोपी ने पीड़िता का दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया फिर वही वीडियो अपने दोस्तों को दे दिया और उसके आधार पर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया.
क्या कहना है विशिष्ठ लोक अभियोजक का
पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ठ लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 31 मार्च 2018 को नाबालिग को तीन लोग अपहरण करके ले गए थे और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. तीनों आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया और उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया जिस पर कोर्ट में 25 गवाहों और 41 दस्तावेज पेश किये जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने आज फैसला सुनाते हुए सजा का एलान किया है.