Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिला सत्र न्यायालय हत्या के एक मामले में एक महिला समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया. इस मामले में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया. यह पूरा मामला भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव सांतरुक है, जहां भैंसों की रखवाली के लिए सो रहे एक व्यक्ति सत्तो चौधरी की रात को सोते वक्त धारधार हथियारों से हत्या कर दी गई थी. मृतक सत्तो चौधरी और उसके परिजन जीतेन्द्र सिंह और बॉबी के बीच एक दिन पहले फसल की कटाई को लेकर झगड़ा हो गया था.
इस झगड़े के बाद सत्तो चौधरी हर रोज की तरह शाम में भैंसों की रखवाली के लिए बाडे़ जाकर सो गया. मगर अगले दिन मौके पर उसका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ मिला. आरोपियों ने सत्तो की सोते हुए हत्या कर दी थी. पत्नी जब सुबह उठाने के लिए पहुंची, तब इस हत्या का खुलासा हुआ.
मृतक के भाई धर्मवीर ने उद्योग नगर पुलिस थाने में 3 अप्रैल 2021 को मामला दर्ज करवाया था. इस दौरान मृतक के भाई धर्मवीर ने बताया था कि 2 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे वह और उसका छोटा भाई सत्तो अपनी फसल को कटवा रहे थे. इस दौरान पास के खेत के मालिक महेंद्र और सुरेंद्र वहां खड़े थे. तभी फसल कटाई को लेकर महेंद्र और उसके परिजन सुरेंद्र, अंशु, जितेंद्र, कपिल सत्तो से झगड़ने लगे.
महेंद्र सहित उसके परिजनों ने सत्तो के साथ गाली गलोच की, मौके पर धर्मवीर ने मामला शांत करवाया था. जाते-जाते महेंद्र और उसके परिजन धर्मवीर को चेतावनी देकर गए थे कि तेरा भाई सुबह का सूरज नहीं देखेगा. मामला शांत होने के बाद धर्मवीर और सत्तो घर आ गए. उसी दिन सत्तो जानवरों के बांधने वाली जगह सोने चला गया.
बाड़े में मिला था खून से लथपथ शव
सुबह सत्तो जब सोकर नहीं उठा तो उसकी पत्नी मौके पर उसको जगाने पहुंची थी. मौके पर सत्तो की खून से लथपथ शव देखकर शोर मचाया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और जांच शुरू कर दी. मृतक के भाई धर्मवीर ने 3 अप्रैल को उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया.
पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. गवाह और सबूतों के आधार पर भरतपुर जिला सत्र न्यायलय के न्यायधीश केशव कौशिक की कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया. इस मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र, अंशु, जितेंद्र, बबली और कपिल को सत्तो चौधरी की मौत में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
कोर्ट के फैसले पर लोक अभियोजक ने क्या कहा?लोक अभियोजक डोरी लाल बघेल ने बताया कि उद्योग नगर थाना अंतर्गत गांव सांतरुक के धर्मवीर और सत्तो अपने खेत पर कम्पास से फसल कटवाने के लिए गये थे. उसी समय आरोपी सुरेन्द्र, कपिल, अंशु वगैरह पहुंचे और उन्होंने कहा की पहले कम्पास हमारे खेत में चलेगी और हमारी फसल कटेगी. जब धर्मवीर और उसके भाई ने मना किया तो आरोपियों ने उसस गाली गलौच करते हुए धमकी दी और कहा कि उनका भाई सत्तो को कल का सूरज नहीं देखने देंगे.
लोक अभियोजक डोरी लाल बघेल ने बताया कि रात को सत्तो खाना खाकर अपने नोहरे पर सोने चला गया. सुबह सत्तो की पत्नी लगभग साढ़े 5 बजे दूध निकलवाने गई तो गेट अंदर से बंद था. सत्तो की पत्नी दीवार फांदकर अंदर गई और उसने पति का कंबल उठाया तो एकदम चीख पड़ी, क्योंकि सत्तो का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. सत्तो की पत्नी की चीख सुनकर मौके पर लोग पहुंच गए और पुलिस को सुचना दी. पुलिस ने जांच कर गवाह और सबूत पेश किये जिस पर आज न्यायाधीश केशव कौशिक ने एक महिला सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास और 10- 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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