Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने बुधवार (1 जून) 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चों पर लागू होता है. इसके तहत बच्चों पर होने वाले यौन शोषण के अपराध की श्रेणी में रखा जाता है.


बता दें कि गोविन्द उर्फ गोविंदा ने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना के दौरान नाबालिग के माता-पिता मजदूरी करने घर से बाहर गये हुये थे. तभी नाबालिग ने अपनी माँ को फोन कर आरोपी द्वारा रेप करने की वारदात से अवगत कराया. पीड़िता की मां ने तुरंत आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है. 


जानकारी के मुताबिक, 8 नवम्बर 2020 को नाबालिग की मां शहर में ही ढकेल पर सामान बेचने के लिए गई थी. शाम को साढ़े सात बजे के लगभग आरोपी गोविंदा मौका देखकर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के घर में घुस गया. उसने घर में घुसकर वहां मौजूद कक्षा 9 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरदस्ती रेप किया. पीड़िता की मां द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी गोविंदा को 10 नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन, कोर्ट द्वारा आरोपी को 24 जून 2021 को जमानत दे दी गई और इसी के चलते आरोपी न्यायिक हिरासत से बाहर आ गया. पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार के समक्ष 16 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए, जिनको सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आज गुरुवार 1 जून को आरोपी गोविंदा को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25000 रुपए का अर्थदंड देने के लिए दंडित किया है.   


विशिष्ट लोक अभियोजक की राय 


पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे और उस दिन पड़ोस में रहने वाला गोविंदा घर में घुस गया और घर में मौजूद 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.


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