Bharatpur Crime News: राजस्थान के भरतपुर (Bharatpur) जिले में नाबालिग लड़की के साथ रेप (Rape_ कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी हितेंद्र भारद्वाज को 10 साल की सजा सुनाई गई है. उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. जब यह घटना हुई थी उस वक्त लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी. हितेंद्र भारद्वाज को पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने सजा सुनाई है.
मामला 26 अगस्त 2019 का बताया जा रहा है. लड़की के पिता ने आरोपी की दुकान के पास ही एक दुकान को किराये पर लिया था. जहां वह चाय की दुकान चलाता था पीड़ित लड़की अपने पिता को खाना देने के लिए आती थी. एक दिन जब वह अपने पिता को खाना देने के लिए दुकान पर पहुंची तभी पड़ोसी ने नाबालिग लड़की को अपनी दुकान के अंदर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली. उसे धमकी दी की यदि उसने किसी को कहा तो वह इस अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ कई बार रेप किया.
चचेरी बहन को वीडियो भेज उसको भी धमकाया
आरोपी ने पीड़िता की चचेरी बहन को यह वीडियो भेज दिया और कहा, ' तेरी चचेरी बहन के साथ मैंने रेप किया और यह वीडियो बना लिया है इसलिए तू भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बना नहीं तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा.' जिस पर चचेरी बहन ने यह घटना अपने परिजनों को बताई और परिजनों ने तुरंत पुलिस में जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया.
कोर्ट में 19 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए. जस्टिस दीपा गुर्जर ने दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी हितेंद्र भारद्वाज को को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है . पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा की पुष्टि की है.
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