Bharatpur News: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल  की सजा सुनाई. साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दरअसल,  भरतपुर जिले के थाना क्षेत्र की एक महिला ने 21 अक्टूबर 2017 को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वो और उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 20 अक्टूबर 2017 की रात को लगभग 8 बजे घर से बाहर शौच करने जा रहे थे.


इसी दौरान लखविंदर नामक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसकी बेटी को  तमंचे की नोक पर अपहरण करके ले गया. दूसरे दिन  21 अक्टूवर को सुबह उसकी बेटी लौटकर आई तो उसने बताया कि लखविंदर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी लखविंदर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में 16 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए.


नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
गवाहों और दस्तावेज के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने लखविंदर सिंह को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गुनहगार माना और उसको 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 25000 का जुर्माना भी लगाया है. इस पूरे मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पुलिस थाने में एक महिला ने मामला दर्ज कराया था. उसने कहा था कि जब वो अपनी बेटी को लेकर शौच के लिए जा रही थी. तभी लखविंदर उसका अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.


अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने गुरुवार फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी लखविंदर को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है.


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