Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आज एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी 57 वर्षीय आरोपी दयाराम को 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. बताया गया है की नगर थाना क्षेत्र में 23 सितम्बर 2021 को दोपहर के समय 13 वर्षीय नाबालिग शौच के लिए गई थी. उसी समय पीछे से आरोपी दयाराम जाटव नाबालिग का मुहं दबाकर उसे सुनसान कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के दौरान नाबालिग बेहोश हो गई थी.
आरोपी नाबालिग को बेहोशी की हालत में वही छोड़कर भाग गया. नाबालिग को होश आने के बाद जब वह घर पहुंची तो उसने सारी घटना अपने अपने परिजनों को बताई. जिस पर नाबालिग के परिजनों ने 24 सितम्बर को पास के थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुये आरोपी दयाराम को गिरफ्तार कर 25 सितम्बर को कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी दयाराम को जेल भेज दिया.
कोर्ट ने सुनाइ सजा
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 17 नवम्बर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया जहां कोर्ट में 15 गवाह और 23 दस्तावेज और DNA जाँच रिपोर्ट पेश किये गए. न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी दयाराम जाटव को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
क्या कहना है विशिष्ट लोक अभियोजक का
पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया है कि न्यायाधीश दीपा गुर्जर पॉक्सो कोर्ट संख्या फस्ट भरतपुर द्वारा दयाराम जाटव जिसका उम्र 57 वर्ष है. उसे धारा 3 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. घटना 23 सितम्बर 2021 की है आरोपी द्वारा एक नाबालिग को शौच के लिए जाते समय मुंह को साफी से दबाकर सुनसान कमरे में ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.
इस दौरान नाबालिग बेहोश हो गई. जब नाबालिग को होश आया तो उसने घर जाकर सारी घटना अपने परिजनों को बताई . उसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया. न्यायालय ने समस्त गवाहों और बयानों को देखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है.
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