Bharatpur Rape Case: रेप मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख का जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट का फैसला
Rape Case: भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया. डेढ़ वर्षीय बच्ची दुष्कर्म के दोषी की पड़ोसन थी.
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Rape Case in Bharatpur: डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले (Rape Case) में पाए गए दोषी को पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने कड़ी सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ऑक्सफोर्ड तरुण जैन ने बताया कि अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया. सजा पानेवाले छोटू की पहचान निवासी बड़ा मोहल्ला भुसावर के रूप में हुई है. डेढ़ वर्षीय बच्ची छोटू के पड़ोस में रहती थी. छोटू बच्ची को खेल के बहान एकांत जगह पर ले गाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पड़ोसी ने की डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी
घर से लापता बच्ची के नहीं मिलने पर परिजन चिंतित हो गए. परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू कर दिया. ढूंढते ढूंढते परिजन मौके पर पहुंचे और छोटू को बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए रंगेहाथों पकड़ लिया. पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि घटना 3 मार्च 2019 की है. छोटू नामक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी की. खिलाने के बहाने एकांत जगह पर ले जाकर छोटू ने बच्ची से दुष्कर्म किया.
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आजीवन कारावास औक 2 लाख का जुर्माना
मौके पर पहुंचे परिजन सनसनीखेज नजारा देखकर हैरान रह गए. परिजनों ने छोटू को रंगे हाथों पकड़ लिया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चालान पेश कर दिया. अभियोजन ने 16 गवाह परीक्षित कराए और 27 दस्तावेज पेश किए. न्यायालय ने सभी गवाह, सबूत को ध्यान में रखते हुए मुलजिम को दोषी माना और आजीवन कारावास और 2 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई. सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने की.
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