Vishvendra Singh News: राजस्थान के भरतपुर (Bharatpur) के पूर्व राज परिवार विवाद का मामला कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसको लेकर कई दिनों से मामला कोर्ट में भी चल रहा है. विश्वेन्द्र सिंह की ओर से पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ SDM कोर्ट में  हर महीने पांच लाख रुपये भरण-पोषण के लिए याचिका दाखिल की गई थी. ऐसे में अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. 


पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर कई तारीखों के बाद आज एसडीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. एसडीएम कोर्ट ने माना कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है. वह अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को भरण-पोषण का मामला न मानते हुए सिविल कोर्ट में या किसी सक्षम कोर्ट में गिफ्ट डीड या प्रॉपर्टी का दावा पेश करने का निर्देश दिया है.  


पूर्व मंत्री ने लगाया ये आरोप
पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 6 मार्च को SDM कोर्ट में अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ भरण-पोषण की याचिका दायर की थी. पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ भरण-पोषण की याचिका एसडीएम कोर्ट में दाखिल की थी. बता दें पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम कोर्ट में दायर की गई याचिका में बताया था, "वह वरिष्ठ नागरिक हैं और हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं. उन्हें साल 2021 और 2022 में दो बार कोरोना हुआ है."


उन्होंने आरोप लगाया है, "उस दौरान पत्नी और बेटे उन्हें देखने के लिए भी नहीं आए और फोन पर बात भी नहीं की, लेकिन उन्होंने पिता से वसीयत के जरिए प्राप्त सम्पत्तियों पर अपना हक बताया है. उनकी पत्नी और बेटे ने उनके पहनने के कपड़ों को कुएं में फेंक दिया. उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है. उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें कमरे तक सीमित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया. पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वह कभी सरकारी निवास तो, कभी होटल में रहते हैं. जब भी वह भरतपुर आते हैं तो, उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता है."


खुद अपना रख रखाव कर सकते हैं- कोर्ट
पूर्व मंत्री ने पत्नी और बेटे की सालाना आय के स्रोत भी बताए हैं. पत्नी की सालाना इनकम और पेंशन सहित 84 लाख रुपये हैं, जबकि बेटे की आय 23 लाख रुपये से भी ज्यादा बताई गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के वकील यशवंत सिंह फौजदार ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक होने के चलते भरण पोषण के लिए एसडीएम कोर्ट में याचिका का दायर की थी.


इसे लेकर के दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में बहस हुई और लंबे समय के बाद एसडीएम ने गुरुवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति विवाद है और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह खुद अपना रख रखाव और भरण-पोषण कर सकते हैं साथ ही सामान्य जीवन जी सकते हैं.


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