Bhatarpur: नाबालिग को मिला इंसाफ, रेप का आरोप सिद्ध होने पर 20 साल का कारावास, 50 हजार जुर्माने की सजा
POCSO Act: 13 वर्षीय बालिका पानी भरने के लिए गई थी, उसी समय आरोपी युवक बालिका को उठाकर अपने कमरे में ले गया. नाबालिग के परिजन बच्ची को ढूंढते हुए उसके कमरे पर पहुंच गए थे.
Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 01 ने एक 13 साल की नाबालिग से रेप करने के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड से दंडित किया. जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय बालिका पानी भरने के लिए गई थी. उसी समय आरोपी युवक बालिका को उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया.
जब बालिका घर नही पहुंची तो उसके परिजन उसे ढूंढते हुए आरोपी के कमरे पर पहुंचे और आरोपी को रेप करते हुए देखा. उसके बाद बालिका के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया.
क्या कहना है विशिष्ट लोक अभियोजक का
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि घटना 25 मार्च 2019 की है. एक बालिका पानी भरने के लिए गई थी. बालिका पानी भरने के लिए वहां खड़ी थी, इतने में वहां राहुल नाम का युवक आया जिसकी उम्र 21 साल थी. वह बच्ची को उठा कर एक सुनसान कमरे में ले गया. आरोपी युवक राहुल ने बालिका के साथ रेप किया. बालिका जब घर नहीं पहुंची उसके परिजन बालिका को ढूंढते हुए नल पर पहुंचे. जहां लोगों ने बताया राहुल बालिका को उठा कर ले गया है. नाबालिग के परिजन बच्ची को ढूंढते हुए उसके कमरे पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि आरोपी नाबालिग से रेप कर रहा था.
नाबालिग के परिजनों ने आरोपी को रेप करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. घटना का मामला दर्ज होने के बाद आज पॉस्को कोर्ट संख्या 01 की जज दीपा गुर्जर ने आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया.
इससे पहले भी नाबालिग का हुआ रेप
बता दें कि भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना पुलिस ने मुंह बोली बहन से लगभग आठ साल तक रेप करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था. आरोपी विनोद मीणा ने मुंह बोली बहन को स्कूल से घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल से सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया था. इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगी तो उसके दोनों भाइयों को वह जान से मार देगा.
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