Rajasthan News: देश में बेरोजगारी और गरीबी से हालात इतने खराब हैं कि मां-बाप पैसों के लिए अपने बच्चों को भी गिरवी रख रहे हैं. ऐसा ही एक ताजा मामला राजस्थान (Rajasthan) के भीलवाड़ा (Bhilwara) शहर में सामने आया है. तंगहाली से जुझ रहे गरीब मां-बाप ने पैसों के लिए अपनी 10 साल की बेटी को बंधुआ मजदूर बना दिया. स्कूल में पढ़ाई करने और खेलने-कूदने की उम्र में मासूम बच्ची पशुओं के बाड़े में काम कर रही थी. किसी जागरूक नागरिक ने चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद चाइल्डलाइन (Childline) की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को आजाद करवाया और रायला थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ शिकायत की. पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है.
रायला थाना एसएचओ सुनील चौधरी ने बताया कि चाइल्डलाइन को जानकारी मिली थी कि क्षेत्र के कुंडिया गेट इलाके में स्थित एक घर में 10 वर्षीय बालिका को बंधुआ बनाकर मजदूरी करवा रहे हैं. चाइल्डलाइन काउंसलर निर्मला पुरोहित और टीम सदस्य राजेश कुमार के साथ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पता किया गया तो पता लगा कि बालिका वहीं रहती है और भैंस चराने गई है. टीम ने गांव में तलाश की तो बालिका गांव में भैंस चराते हुए मिली. पूछने पर पता लगा कि कालबेलिया परिवार की बच्ची के माता-पिता गरीब हैं. करीब एक-डेढ़ साल पहले उसे 20 हजार रुपए लेकर काम करने के लिए छोड़कर चले गए थे. तब से वह मोहम्मद मुस्ताक खान पठान के घर पर रहकर काम कर रही है.
बाड़े में करती थी पशुओं की देखभाल
चाइल्डलाइन के परियोजना समन्वयक हेमंत सिंह सिसोदिया ने बताया कि 10 साल की बच्ची सुबह जल्दी उठ कर बाड़े में पशुओं की देखभाल करती थी. वह भैंस चराती और मुर्गियों की देखरेख करती लेकिन कभी पढ़ने नहीं गई. टीम ने चिंता जाहिर करते हुए बालिका के सुरक्षित संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता जताई. बालिका से बंधुआ मजदूरी करवाने और उत्पीड़न करने के कारण उसे चाइल्डलाइन टीम ने बाल कल्याण समिति सदस्य फारुख खान पठान के सामने पेश किया. जहां से उसे आश्रय के लिए भीलवाड़ा के सखी वन स्टॉप सेंटर भिजवाया गया.
रायला थाने में केस दर्ज
मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गिरीश कुमार पाण्डेय के आदेश पर चाइल्डलाइन टीम ने मानव तस्करी विरोधी यूनिट से संपर्क किया. परियोजना समन्वयक हेमंत सिंह सिसोदिया ने मोहम्मद मुस्ताक खान पठान और उसके बेटे मोहम्मद राजू खान पठान के खिलाफ रायला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 और भारतीय दंड संहिता की धारा 344 और 374 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की है.
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