Bhilwara News: गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पानी की परेशानी तो स्वाभाविक है, लेकिन लोगों की प्यास बुझाने के लिए कई लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं. लोग प्याऊ लगाते हैं, वाहनों से घूमकर पानी पिलाते हैं. यही नहीं, सरकार भी जलदाय विभाग द्वारा गांवों में पानी के टैंकर सप्लाई करवाती है. एक तरफ जहां पुण्य का काम हो रहा हैं वहीं इसी पानी की सप्लाई में 12 साल पहले हुए रिश्वत के खेल में सजा का एलान भी हुआ. इस खेल का एसीबी ने खुलासा किया था और कोर्ट ने अब जलदाय विभाग के ही जेईएन और हेल्पर को 4 साल कैद की सजा सुनाई है.


फैसला राजस्थान के भीलवाड़ा विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राकेश कटारा ने 5 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में शाहपुरा जलदाय विभाग के जेईएन सोहनलाल मीणा और हैल्पर पवन शर्मा को 4-4 साल की सजा सुनाई, दोनों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.


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यह हुआ था मामला


दरअसल 8 जून 2010 को भीलवाड़ा के लुलास निवासी ज्ञानचंद जैन ने एसीबी में शिकायत की थी. बताया था कि जलदाय विभाग के आदेश से लुलास में टैंकरों से पानी सप्लाई किया. अप्रैल-मई 2010 का 48 हजार 384 रुपए बकाया थे. पानी सप्लाई कर इस भुगतान करने की एवज में जेईएन मीणा ने 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी. एसीबी ने मामले के सत्यता की जांच की और फिर ट्रैप कर जाल बिछाया. वहीं 5 हजार रुपए लेकर परिवादी जलदाय विभाग गया जहां जेईएन ने रिश्वत राशि हेल्पर पवन को देने के लिए कहा. पवन के 5 हजार रुपए लेते ही एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. विशिष्ठ लोक अभियोजक केके शर्मा ने एसीबी की ओर से पैरवी की.


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