बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) से राहत मिली है. काला हिरण शिकार प्रकरण (Blackbuck Poaching Case) से जुड़े सभी मामलों की अपीलों को स्थानांतरित करने की मांग के प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया गया. इस प्रकरण से जुड़ी सभी अपीलों पर हाईकोर्ट में अब एक साथ सुनवाई की जाएगी. 


हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई हुई. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान की बहन अलवीरा मौजूद रहीं. सारस्वत ने बताया कि सेशन कोर्ट में सलमान ने काला हिरण शिकार प्रकरण में सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है. आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने चुनौती दे रखी है. एक अन्य याचिका पूनमचंद विश्नोई ने नीलम, तब्बू, सोनाली और सैफ अली खान के खिलाफ दायर कर रखी है. इसी मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है.


The Kashmir Files की स्क्रीनिंग के चलते कोटा में 1 महीने के लिए 144 लागू, लगाए गए यह प्रतिबंध


चारों मामले एक-दूसरे से जुड़े है. ऐसे में चारों मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होने से समय की बचत हो सकेगी. उन्होंने बताया कि पूर्व में ट्रायल कोर्ट ने शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई थी. इस मामले को भी इसी तरह हाईकोर्ट में स्थानान्तरित किया जा चुका है. सलमान खान को अब बार बार पेशी पर आने से आने के दबाव से राहत मिल सकती हैं.


जोधपुर पुलिस ने सलमान खान और अन्य के खिलाफ 2 अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया. सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था. सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार और अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए. इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया. 5 दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए.


भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया. दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. जबकि काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई. वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया.


सीएम अशोक गहलोत बोले- भविष्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सावधानी जरूरी, सतर्क है राजस्थान सरकार