Bundi News: राजस्थान के बूंदी में मासूम से गैंगरेप कर हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों ने बकरियां चरा रही नाबालिग को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था और लड़की के शव को जंगल में फेंक कर चले गए थे. पुलिस ने घटना के बाद दोनों आरोपियों को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था की आरोपियों ने मासूम को 19 जगहों से नोच रखा था और पुरे शरीर पर चोट ही चोट के निशान थे. दोनों आरोपी रिश्तेदार भी लगते है.


गौरतलब है की बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं गांव के जंगल में 23 दिसंबर 2021 की शाम को बकरियां चराने गई 15 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप और नृशंस हत्या के केस में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है.इस केस में सोमवार को पोक्सो कोर्ट नंबर-02 में न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अंतिम सुनवाई की थी.अदालत ने इस केस में गुरुवार को फैसले की तारीख दी थी.राज्य सरकार की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक महावीर किशनावत और आरोपियों के अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्क दिए थे.लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष 22 गवाह और 79 दस्तावेज पेश किए.यह केस काफी चर्चित रहा था.मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की लोग मांग कर रहे थे.इसमें तीन आरोपी हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है.


जंगल में नग्न अवस्था में मिला शव


बसोली थाना क्षेत्र के जंगल में 15 साल की मासूम का शव 23 दिसम्बर की शाम को जंगल में मिला था.मासूम जंगल में बकरियां चराने गई थी वहां उसे जंगल में अकेला पाकर नशे में धुत तीन दरिंदों ने पकड़ लिया, फिर बारी -बारी से गैंगरेप किया.विरोध किया तो उसे नोंचा.मुंह से काटकर शरीर पर जख्मी कर दिया.मासूम चिल्लाती रही और भीख मांगती रही.जब उसने पूरी घटना घर वालों को बताने की बात कही तो तीनों ने मिलकर उसका चुन्नी से गला घोंट दिया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. यही नहीं आरोपियों ने उसे घसीटा और मौत हो जाने के बाद भी रेप करते रहे, जिसकी पुष्टि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई. बता दें कि मासूम अपने मौसा के पास पिछले 10 साल से रह रही थी. मौसा के कोई संतान नहीं है. इसलिए वह अपनी बड़ी साली की बेटी को अपने पास रखता था.


मौसा खेती करता है और खेत में ही टापरी बनाकर रह रहा है. गुरुवार दोपहर दो-तीन बजे के करीब बच्ची सात-आठ साल की दो अन्य बच्चियों के साथ जंगल में बकरियां चराने गई थी.राजस्थान के बूंदी में मासूम से गैंगरेप कर हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों ने बकरियां चरा रही नाबालिग को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था और लड़की के शव को जंगल में फेंक कर चले गए थे. पुलिस ने घटना के बाद दोनों आरोपियों को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था की आरोपियों ने मासूम को 19 जगहों से नोच रखा था और पुरे शरीर पर चोट ही चोट के निशान थे. दोनों आरोपी रिश्तेदार भी लगते है.


गौरतलब है की बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं गांव के जंगल में 23 दिसंबर 2021 की शाम को बकरियां चराने गई 15 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप और नृशंस हत्या के केस में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है.इस केस में सोमवार को पोक्सो कोर्ट नंबर-02 में न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अंतिम सुनवाई की थी.अदालत ने इस केस में गुरुवार को फैसले की तारीख दी थी.राज्य सरकार की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक महावीर किशनावत और आरोपियों के अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्क दिए थे.लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष 22 गवाह और 79 दस्तावेज पेश किए.यह केस काफी चर्चित रहा था.मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की लोग मांग कर रहे थे.इसमें तीन आरोपी हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है.


डॉग पंहुचा आरोपियों के घर तक 


वारदात की सूचना पर पुलिस आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया था. लाश के कुछ दूरी पर पुलिस को एक कपड़ा और कुछ बाल मिले. डॉग स्क्वॉड टीम ने उसे कपड़े से आरोपी को सर्च करना शुरू किया. डॉग स्क्वायड की मदद से 12 घंटे में वारदात का खुलासा किया था. पुलिस ने 27 वर्षीय सुल्तान एवं 62 वर्षीय छोटू लाल भील को गिरफ्तार किया. वारदात में शामिल एक आरोपी नाबालिग निकला जिसे विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया था.


200 जवानों ने छाना था जंगल


मामले में एसपी जय यादव ने 10 थाना अधिकारियों के साथ 200 जवानों की मदद से पूरे जंगलों को छाना था. ड्रेगन लाइटों की भी मदद ली गई. इसके लिए डॉग स्क्वायड की मदद ली गई.तब जंगल में आरोपी की अंडरवियर मिली.इसी से वारदात खुली और पुलिस दिन निकलने से पहले आरोपियों तक पहुंच गई थी. मामले में पुलिस की ओर से त्वरित जांच के लिए बूंदी डिप्टी हेमंत नोगिया को केस ऑफिसर नियुक्त किया.


वारदात की सूचना पर पुलिस आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया था. लाश के कुछ दूरी पर पुलिस को एक कपड़ा और कुछ बाल मिले. डॉग स्क्वॉड टीम ने उसे कपड़े से आरोपी को सर्च करना शुरू किया. डॉग स्क्वायड की मदद से 12 घंटे में वारदात का खुलासा किया था. पुलिस ने 27 वर्षीय सुल्तान एवं 62 वर्षीय छोटू लाल भील को गिरफ्तार किया. वारदात में शामिल एक आरोपी नाबालिग निकला जिसे विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया था.


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