Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. मंगलवार को आरोपी को पॉक्सो कोर्ट 2 में पेश किया गया. जहां विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए मामले में सजा सुनाई. आरोपी ने बंधक बनाकर युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. इस पर डाबी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश कर मामले में सजा सुनाई है.


घर ले जाकर किया रेप
विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि 10 फरवरी 2020 को दोपहर में पीड़िता ने अपने परिवार जन के साथ डाबी थाने पहुंच एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें कहा कि वह क्षेत्र की रहने वाली है. पिछले 3 सालों से वह कोटा के अनंत पूरा में रहती है. यहां उसी दिन उसके क्षेत्र के रहने वाला आरोपी चतुर्भुर्ज मिला, जिसने घर पर छोड़ने की बात कह, कर अपने घर ले गया और वहां आरोपी ने मेरे साथ जबरदस्ती की. साथ ही मुझे बंधक बनाकर रेप किया और वहां से फरार हो गया. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के बाद परिवार जन को पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिवार जनों ने तत्काल डाबी थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 के तहत मामला दर्ज करवाई.


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11 गवाह 22 दस्तावेज किए पेश
घटना के कुछ दिनों बाद डाबी थाना पुलिस ने आरोपी चतुर्भुज पुत्र मोहनलाल को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया था. आज मामले में अंतिम बहस पर आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह, 22 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस पर विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार के आर्थिक दंड भी लगाया.


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