Bundi: हत्यारे दंपती को 5 साल का कठोर कारावास, लोहे की पाइप से सिर पर वार कर ली थी जान, जानें पूरी डिटेल
Bundi Murder Case: हत्यारे दंपती को जिला अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 27 अक्टूबर 2020 का है. यहां जानिये पूरा मामला.
Court Sentence In Bundi Murder Case: राजस्थान के बूंदी डीजे कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी को सजा सुनाई है. दंपती को 5 साल का कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माना से दंडित किया है. पति-पत्नी को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह 15 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया. जहां कोर्ट ने सजा सुनाई और दोनों को जेल भेज दिया गया.
लोक अभियोजक योगेश यादव ने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 की रात को लाखेरी निवासी नरेंद्र उर्फ बंटी सुमेरगंज मंडी में बकाया पैसे लेने के लिए सोनू कुमार के घर गया था. आरोपी सोनू कुमार और उसकी पत्नी मनीषा बैरवा ने आवेश में आकर लोहे के पाइप से सिर पर वार कर दिया. घायल नरेंद्र को लोगों ने इन्द्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. हत्या का प्रकरण दर्ज आरोपी दंपती को इंद्रगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया. जहां मामला विचाराधीन चल रहा था. बुधवार को जिला जज सुधीर पारीक ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति-पत्नी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार जुर्माने से दंडित किया है.
कोर्ट में बीच बचाव के दौरान चोट लगने की दी गई दलील
जानकारी के अनुसार मृतक नरेंद्र उर्फ बंटी जब आरोपी के घर पर पैसे लेने के लिए पहुंचा तो वह नशे में था और उसने गाली-गलौज करते हुए घर में एंट्री की. इसी से आक्रोश होते हुए पति पत्नी ने लोहे के पाइप से वार कर दिया था. आरोपियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अपने बीच-बचाव में हमला किया गया. बता दें कि डेढ़ साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
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