Bundi Rape Case: अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग के साथ तीन साल तक की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Rape Case: मुजरिम ने घर के बाहर हैंडपंप पर पानी भर रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर बंधक बनाया और बारी-बारी से दुष्कर्म करने लगा. अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग से 3 साल तक दरिंदगी करता रहा.
Rape Case in Bundi: बूंदी की पॉक्सो कोर्ट 2 ने दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद और 1 लाख 60 हजार जुर्माने से दंडित किया है. मामला नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का है. मुजरिम ने घर के बाहर हैंडपंप पर पानी भर रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर बंधक बनाया और बारी-बारी से दुष्कर्म करने लगा. अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग से 3 साल तक दरिंदगी करता रहा. पुलिस ने घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था. आज कोर्ट में अंतिम बहस पर सुनवाई के बाद सजा का एलान हुआ.
नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म
पॉक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि सनसनीखेज घटना दबलाना थाना क्षेत्र की है. 2 वर्ष पहले नाबालिग ने दबलाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पिता के निधन और विधवा मां के साथ रहने की बात बताई. उसने बताया था कि स्थानीय एक युवक ने घर के बाहर पानी भरते समय बंधक बना लिया और बहला फुसलाकर खेत पर ले गया. खेत पर युवक ने बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए.
धमकी देकर करता रहा दरिंदगी
घटना के बारे में बताने पर आरोपी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा और 3 साल तक दरिंदगी करता रहा. इस दौरान पीड़िता डरी और सहमी रही. आखिरकार उसने परिजनों और मां को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी तब जाकर मामले का खुलासा हुआ. पीड़िता और परिजन दबलाना थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय खुशी राम पुत्र जगदीश सेन निवासी रोहित थाना उनियारा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.
इन धाराओं में सजा का एलान
आज कोर्ट में अंतिम बहस पर विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने 13 गवाह, 28 दस्तावेज पेश किए और कड़ी सजा की मांग की. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 4 हजार का जुर्माना, धारा, 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 6 हजार का जुर्माना, धारा 366 / 3 में 20 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना तथा धारा 3/ एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना लगाया है यानी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ 1 लाख 60 हजार का जुर्माना भी दोषी पर लगाया है.
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